बिलसंडा के व्यापारी पप्पू गुप्ता हत्याकांड के आरोपी सीतेश की जमानत खारिज
बिलसंडा में ढाई माह पहले हुई थी घटना।
पीलीभीत। शाहजहांपुर निवासी लड़की के मायके वालों ने दामाद की हत्या करने को भेजे भाड़े के हत्यारो ने दामाद को बचाने आए पप्पू गुप्ता की ढाई माह पहले कस्बा बिलसंडा में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी।
इस मामले के आरोपी शाहजहांपुर जिले के थाना रोजा के गांव मुकरमपुर निवासी रमेश चंद्र के पुत्र सीतेश की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने खारिज कर दी है।
कस्बा बिलसंडा निवासी पंकज कटियार का ससुराल वालों से दहेज उत्पीड़न का मामला चल रहा था। जनपद शाहजहांपुर निवासी ससुराल वालों ने पेशेवर गुंडों और भाड़े के हत्यारों को सुपारी देकर पंकज कटियार की हत्या करने कस्बा बिलसंडा भेजा। 28 मई 2026 की दोपहर बाद पांच बजे पंकज कटियार कस्बा बिलसंडा में अपने भाई की दुकान पर बैठा था। पड़ोसी व्यापारी पप्पू गुप्ता पंकज के साथ ही बैठा था। दर्जन भर भाड़े के हत्यारे शस्त्रों से लैस होकर आए। उन्होंने पंकज कटियार पर जानलेवा हमला बोल दिया। पंकज को बचाने आए पप्पू गुप्ता को भी गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल पप्पू गुप्ता को अस्पताल ले जाया गया ।जहां उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में नामजद और अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध कस्बा बिलसंडा में रिपोर्ट दर्ज की गई। दिनदहाड़े हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई ।
इस मामले में आरोपी मुकरमपुर जनपद शाहजहांपुर निवासी सीतेश ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की। बुधवार को जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। मृतक पक्ष की ओर से उनके निजी अधिवक्ता धीरेंद्र मिश्र ने भी अदालत में पक्ष रखा। मामले की सुनवाई के बाद जिला जज रविंद्र कुमार ने सीतेश की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आदेश में लिखा है कि जघनय अपराध किया गया है। मामला जमानत योग्य नहीं है।
