मिलावटी धनिया बेचने पर टिकरी के व्यापारी को छह माह की सजा, तीन लाख रुपए जुर्माना
पीलीभीत। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदर पाल ने मिलावटी धनिया बेचने के आरोपी थाना बीसलपुर के गांव टिकरी माफी निवासी फुंदन के पुत्र ईशान मोहम्मद को दोषी पाकर छह माह की सजा और तीन लाख रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है।
न्यायालय में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से दायर किए गए परिवाद के अनुसार खाद्य सुरक्षा टीम ने 25 जनवरी सन 2020 को दिन में करीब 1:30 बजे ग्राम टिकरी में ईशान किराना स्टोर का निरीक्षण किया।मिलावट का संदेह होने पर विक्रय के लिए रखा गया पिसा हुआ खुला धनिया में से सैंपल लिया गया। खाद्य विश्लेषक लखनऊ की सात मार्च 2020 की जांच रिपोर्ट के अनुसार धनिया के सैंपल में सिंथेटिक रंग मिले हुए पाए। सैंपल सब स्टैंडर्ड पाया गया। स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित बताया गया।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदर पाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।न्यायालय ने आरोपी ईशान मोहम्मद को दोषी पाकर छह महीने की सजा और तीन लाख रूपए अर्थ दंड से दंडित किया है।
न्यायालय ने अपने आदेश में अंकित किया है कि दोष सिद्ध पर अबमानक एवं असुरक्षित पिसी धनिया को सार्वजनिक बिक्री हेतु भंडारित किए जाने का आरोप सिद्ध हुआ है। पिसी धनिया जैसे खाद्य वस्तु मानव उपभोग में आती है। अबमानक एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थ के उपभोग से मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है ,तथा मानव जीवन संकट में आ जाता है।




