पीलीभीत । सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट समाली मित्तल ने चेक अनादरित होने पर आरोपी पीलीभीत नगर के जोशी टोला निवासी लालता प्रसाद के पुत्र प्रमोद कुमार राठौर को दोषी पाकर एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने दोष सिद्ध को आदेशित किया है कि वह चेक की धनराशि डेढ़ लाख रुपए,छह प्रतिवर्ष ब्याज की दर से मूल चेक की राशि पर परिवाद दाखिल करने की तारीख से बतौर प्रतिकर पीड़ित को दो माह में अदा करें।
न्यायालय में थाना जहानाबाद के ललौरीखेड़ा निवासी टीकाराम के पुत्र जयप्रकाश ने प्रमोद कुमार राठौर के खिलाफ वर्ष 2021 में शिकायत दर्ज कराई । शिकायत के अनुसार प्रमोद राठौर ने जयप्रकाश से मार्च 2018 में बैंक में मार्जन मनी जमा करने के लिए डेढ़ लाख रूपए उधार लिया। लोन मिलते ही 15 दिन में वापस करने का आश्वासन दिया। कई बार कहने के बाद बड़ौदा बैंक का डेढ़ लाख रूपए का चेक दिया। भुगतान के लिए बैंक में जमा करने पर खाता में पर्याप्त धनराशि न होने पर चेक अनादरित हो गया।
मामले की सुनवाई के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट समाली मित्तल ने आरोपी प्रमोद कुमार राठौर को दोषी पाकर एक वर्ष कैद से दंडित किया है।
दोष सिद्ध को आदेशित किया गया है पीड़ित को चेक की धनराशि छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दो माह में अदा करे। @ विधि संवाददाता यूपी न्यूज़



